चारधाम राष्ट्रीय मामले में सुप्रीम ने कहा सरकार नहीं कर सकती अपने सर्कुलर का उल्लंघन
सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम के राष्ट्रीय राजमार्ग मामले में केंद्र सरकार को 2018 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन का पालन करने को कहा है। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि पहाड़ी इलाके में तेरर्ड सतह के बीच में 5.5 मीटर कैरिजवे रहेगा। कोर्ट ने केंद्र के द्वारा कैरिजवे को 7 मीटर करने के लिए मांगी गई अनुमति को मना करते हुए कहा कि सरकार अपने स्वयं के सरकुलर का उल्लंघन नहीं कर सकती है।राजमार्ग में हुए नुकसान की भरपाई के लिए… read-more
Tags: Supreme Court of India, Chardham Road
Courtesy: Ndtv Hindi