पेगासस जासूसी मामले में शीर्ष न्यायालय ने सुरक्षित रखा अपना आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में सितंबर 13 को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए हलफनामा दाखिल करने से मना कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात नहीं करना चाहता है।
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पत्रकारों ने एससी से की पेगासस कांड के खिलाफ जांच की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इजरायली स्पाइवेयर पेगासस घोटाले की जांच के लिए वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करेगा। याचिका के बाद ऐसी खबरें आईं जिनमें कहा गया था कि स्पाइवेयर का इस्तेमाल कई राजनेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की जासूसी करने के लिए किया गया था। यह मामला वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जुलाई 30 को प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना के समक्ष रखा था।
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