रेडी टू कुक फूड के लिए अब चुकाना होगा 18% जीएसटी
रेडी टू कुक खाद्य वस्तुओं पर अब उपभोक्ताओं को 18 प्रतिशत टैक्स चुकाना होगा। बैटर के तौर पर मिलने वाली खाद्य वस्तुओं पर 5% जीएसटी लगेगा। ये व्यवस्था अग्रिम निर्णय प्राधिकरण द्वारा दी गई है। अब सीटीएच 2016 के अंदर वर्गीकृत वस्तु पर 18% जीएसटी लगेगा। इसमें नौ प्रतिशत केंद्रीय और नौ प्रतिशत राज्य का जीएसटी होगा। एएआर की तमिलनाडु की पीठ ने कुल 49 खाद्य पदार्थों पर अपना फैसला दिया है।
Tags: Ready to cook food, AAR, Tamilnadu, GST
Courtesy: NBT News