SC ने खारिज की वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम को चुनौती देने वाली याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें वकीलों को वरिष्ठ वकील के रूप में नामित करने के प्रावधान को रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 और 23 (5) को चुनौती दी गई थी। याचिका वकील मैथ्यूज जे नेदुमपारा और सात अन्य ने दायर की थी।
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