मोदी सरनेम मानहानि मामला: राहुल गांधी ने किया माफी मांगने से इनकार
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अगस्त दो को सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर करते हुए 'मोदी उपनाम' टिप्पणी मानहानि मामले में माफी मांगने से इनकार कर दिया। अपने 63 पन्नों के हलफनामे में, गांधी ने कहा कि यह मामला "असाधारण श्रेणी" में नहीं आता है जो उन्हें राहत या दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अधिकार देता है। गांधी ने दावा किया, दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है और अगर उन्हें माफ़ी मांगनी होती तो उन्होंने इसे बहुत पहले ही कर लिया होता।
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मोदी उपनाम मानहानि मामला: राहुल गांधी की याचिका पर 4 अगस्त को सुनवाई करेगा SC
सुप्रीम कोर्ट ने आज गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति पी के मिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई 4 अगस्त को तय की। पीठ ने कहा, "इस स्तर पर सीमित सवाल यह है कि क्या दोषसिद्धि पर रोक लगाई जानी चाहिए।"
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मोदी उपनाम मानहानि मामला: गुजरात HC के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी की अपील पर आज सुनवाई करेगा SC
सुप्रीम कोर्ट मोदी उपनाम मानहानि मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 7 जुलाई को मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक और दो साल की जेल की सजा की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 18 जुलाई को गांधी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई थी।
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'मोदी सरनेम' मामला: राहुल गांधी ने गुजरात HC द्वारा सजा पर रोक लगाने से इनकार के खिलाफ किया सुप्रीम कोर्ट का रुख
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने SC में याचिका दायर कर 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से गुजरात उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती दी है। मामले में दोषसिद्धि के कारण उन्हें लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला गुजरात राज्य के विधायक पूर्णेश मोदी ने 2019 के लोकसभा अभियान के दौरान एक रैली में कांग्रेस नेता… read-more
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मोदी उपनाम मानहानि मामला: गुजरात HC ने किया राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार
गुजरात उच्च न्यायालय ने 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सत्र अदालत के आदेश को बरकरार रखा। इस बीच, कांग्रेस इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने कहा, गांधी पहले से ही भारत भर में 10 मामलों का सामना कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को दोषी ठहराने में निचली अदालत का आदेश… read-more
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मोदी उपनाम मानहानि मामला: राहुल गांधी की याचिका पर आज फैसला सुनाएगा गुजरात HC
मोदी उपनाम टिप्पणी पर मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग करने वाली राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय थोड़ी देर में फैसला सुनाएगा। जुलाई 5 को HC की ओर से जारी कॉजलिस्ट के मुताबिक, जस्टिस हेमंत प्रच्छक की अदालत सुबह 11:00 बजे फैसला सुनाएगी। दोषसिद्धि पर रोक से गांधी की संसद सदस्य के रूप में बहाली का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
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'मोदी-उपनाम' मानहानि मामले में राहुल गांधी को नहीं मिली गुजरात हाई कोर्ट से राहत
गुजरात हाई कोर्ट ने मई 2 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें 2019 के 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक अवकाश के बाद फैसला सुनाएंगे। हालांकि, कोर्ट ने राहुल गांधी को तब तक के लिए कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष को दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।
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मोदी सरनेम मानहानि मामला: आज गुजरात हाईकोर्ट में होगी राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई
राहुल गांधी की "मोदी सरनेम" टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में उनकी सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय आज सुनवाई करेगा। इससे पहले 23 मार्च को सूरत में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने भाजपा द्वारा दायर 2019 के एक मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद गठित कांग्रेस अध्यक्ष को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी।
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मोदी मानहानि मामला: आज सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुनाएगी सूरत की अदालत
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के लगभग एक महीने बाद, सूरत की एक अदालत आज उनकी सजा पर रोक लगाने के लिए अपना फैसला सुना सकती है। विशेष रूप से, एक स्थगन आदेश से संसद सदस्य के रूप में गांधी की बहाली भी हो सकती है। 13 अप्रैल को, सूरत में अतिरिक्त सत्र अदालत ने गांधी के आवेदन पर 20 अप्रैल के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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'मोदी सरनेम' मानहानि मामला: पटना कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को किया समन
'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना की एक अदालत ने 25 अप्रैल को पेश होने को कहा है। खबरों के मुताबिक एमपी/एमएलए कोर्ट में मानहानि का केस बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दर्ज कराया था। इससे पहले 18 मार्च को, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि देव की एमपी/एमएलए अदालत ने एक आदेश पारित कर वायनाड के पूर्व सांसद को 12 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा था।
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