'मोदी-उपनाम' मानहानि मामले में राहुल गांधी को नहीं मिली गुजरात हाई कोर्ट से राहत
गुजरात हाई कोर्ट ने मई 2 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें 2019 के 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक अवकाश के बाद फैसला सुनाएंगे। हालांकि, कोर्ट ने राहुल गांधी को तब तक के लिए कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष को दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।