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श्रीनगर में लगा तेज धार वाले हथियारों की बिक्री, खरीद और रखने पर प्रतिबंध: जम्मू-कश्मीर

चाकूबाजी की कई घटनाओं के बाद श्रीनगर प्रशासन ने जुलाई 21 को तेज धार वाले हथियारों की बिक्री और खरीद के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर उनके कब्जे पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध में कोई भी वस्तु या उपकरण, जो व्यक्तियों को चोट पहुंचाने में सक्षम होता है, चाकू, तलवार, खंजर, बॉक्स कटर और रेजर शामिल हैं। बेन का फैसला चाकूबाजी की हाल की कई घटनाओं के परिणामस्वरूप श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद ऐजाज आसा द्वारा लिया गया है।

शनि, 22 जुलाई 2023 - 12:30 PM / by सपना सिन्हा

Tags: Jammu and Kashmir, sale, Purchase, Sharp edged weapons, Banned, Srinagar

Courtesy: Live Hindustan