नोएडा पुलिस ने 15 से 31 अक्टूबर तक लागू की आरपीसी की धारा 144, सार्वजनिक स्थानों पर पूजा, नमाज पर प्रतिबंध
गौतम बौद्ध नगर पुलिस ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत 15 से 31 अक्टूबर तक प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। प्रतिबंध में पांच से अधिक व्यक्तियों को शामिल करने वाली अनधिकृत सभाओं के साथ जुलूस और सार्वजनिक समारोहों से संबंधित अन्य गतिविधियां शामिल है। आदेश के मुताबिक, पुलिस की पूर्व अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर नमाज, पूजा या किसी अन्य प्रकार की पूजा सहित किसी भी धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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Courtesy: India TV