राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ते वायु प्रदूषण स्तर से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने जारी किया का नया आदेश
राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए, दिल्ली सरकार ने यातायात मानदंडों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने का निर्णय लिया है। आज जारी एक आदेश के अनुसार, AAP सरकार ने कहा कि यदि कोई भी BS-Ill पेट्रोल और BS-IV डीजल LMV (4 व्हीलर) सड़कों पर चलते हुए पाया जाता है, तो उन पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 (1) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। जिसमें 20,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
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Courtesy: India TV News