सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी शेयरों पर रोक लगाने से किया इनकार
एलआईसी आईपीओ के जरिए शेयरों के आवंटन पर रोक लगाने की पॉलिसीधारकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मई 12 को याचिकाकर्ताओं को राहत देने से मना कर दिया। दायर याचिका में कहा गया था कि एलआईसी एक्ट में बदलाव वित्तीय बिल के जरिए किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार एक्ट में बदलाव को संसद में वित्त विधेयक की तरह पास करने का मसला पहले से लंबित है इसलिए, इसे भी साथ सुना जाएगा।