Android एंटीट्रस्ट मामले में Google को भरना पड़ेगा ₹1,337 करोड़ का जुर्माना
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने आज फैसला सुनाया कि Google को निष्पक्ष व्यापार नियामक CCI द्वारा लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान करना होगा। NCLAT की दो सदस्यीय पीठ ने Google को निर्देश लागू करने और 30 दिनों में राशि जमा करने का निर्देश दिया। पिछले साल अक्टूबर में प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पर प्रतिस्पर्धा को चोट पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उसपर करीब 2,200 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था।