
फोटो: Aajtak
असम कैबिनेट ने दी पंचायत चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए संशोधन को मंजूरी
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, असम कैबिनेट ने पंचायत चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) लाने और शादी की कानूनी उम्र का उल्लंघन करने पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित करने के लिए असम पंचायत अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। सरमा ने शुक्रवार रात यहां कहा कि संशोधित प्रावधानों में जिला परिषद, आंचलिक परिषद और गांव पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों का आकार तय करने के लिए एक जिला परिसीमन आयोग का गठन शामिल होगा।