चिकित्सकीय ऑक्सीजन की आपूर्ति के मद्देनज़र लागु हुआ आपदा प्रबंधन कानून 2005
देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ती संख्या के साथ ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की भारी किल्लत को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने अप्रैल 22 को कठोर आपदा प्रबंधन कानून 2005 को लागू कर दिया है। इसके तहत राज्यों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन की आवाजाही और उसके अंतरराज्यीय परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इस आदेश की अवहेलना होने की शिकायत मिलने पर संबंधित जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पर करवाई होगी।