हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में जारी रहेगा 75% आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 17 को हरियाणा सरकार को राहत देते हुए प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण पर लगी रोक को हटा दिया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाई थी। अब हाईकोर्ट को एक महीने में इस पर फैसला लेना होगा। बता दें हरियाणा सरकार हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्ट लाई थी जिसपर हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था जिसे हटा दिया गया है। इस एक्ट में सरकार ने कंपनियों के खिलाफ एक्शन की बात भी कही थी।