किडनैपर का व्यवहार अच्छा होने पर नहीं होगी उम्रकैद की सजा- सुप्रीम कोर्ट
तेलंगाना के शेख अहमद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पड़ी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किडनैपर पीड़ित से अच्छा व्यवहार करता है या जान से मारने की धमकी ना दे तो सेक्शन 364A के तहत उसे उम्रकैद की सजा नहीं दी जा सकती। अपनी इसी टिप्पड़ी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा शेख अहमद को दी गई उम्रकैद की सजा को भी खारिज कर दिया।