कलकत्ता हाई कोर्ट ने लिया एमपी बिड़ला एम्पायर को लेकर बड़ा फैसला
सितम्बर 18 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया की हर्षवर्द्धन लोढ़ा एमपी बिड़ला समूह की किसी भी इकाई में कोई पद नहीं संभाल सकते हैं। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि, ''हर्षवर्धन लोढ़ा को बिड़ला कॉर्पोरेशन और एमपी बिड़ला ग्रुप की सभी कंपनियाें में सभी पदों से तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है।'' यही नहीं, लोढ़ा को प्रियंवदा (एमपी बिड़ला की दिवंगत पत्नी) की किसी भी संपत्ति का लाभ उठाने पर भी पाबंदी लगा दी है।