मरीजों की भर्ती के लिए कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पर जोर न दे अस्पताल: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के सभी अस्पतालों को निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट पेश करने के लिए जोर न दिया जाए। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि अप्रैल 23 को स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमे यह निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस सर्कुलर को व्यापक रूप से प्रचारित करने को कहा है।