सर्वोच्च न्यायालय ने कहा- टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं कर सकता राज्य
कोविड वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को भी वैक्सीनेशन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन सरकार नीति बना सकती है और बड़े सार्वजनिक अच्छे और स्वास्थ्य के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारों ने यह साबित करने के लिए कोई डेटा नहीं रखा कि टीका लगाने वाले व्यक्ति की तुलना में असंबद्ध व्यक्ति वायरस फैलाता है।