यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी, परीक्षा में शामिल न होने पर दोबारा परीक्षा देने का प्रावधान नहीं
यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन ने मार्च 22 को सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि अगर कोई अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं होता है तो उसके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित किए जाने का प्रावधान नहीं है। कोर्ट में बताया गया कि आयोग आमतौर पर अगर कोई परीक्षार्थी परीक्षा देने में असफल रहता है तो उसके लिए परीक्षा को दोबारा आयोजन नहीं करता। कोर्ट में कोविड 19 संक्रमण के कारण परीक्षा ना देने वाले उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई की गई है।