हरियाणा का नया कानून: निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरी आरक्षण
हरियाणा सरकार ने नवंबर 6 को एक नया कानून लागू किया है, जिसके अंतर्गत राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत नौकरी आरक्षण प्रदान की जाएगी। यह कानून साल 2022, जनवरी 15 से लागू होगा। एक प्रेस बयान में, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार के लिए अधिनियम 2020 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने की प्राथमिकता के साथ जनवरी 15, 2022 से लागू किया जाएगा।
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Courtesy: Live Hindustan