Spicejet Flight

फोटो: One India

दिल्ली HC ने खारिज की स्पाइसजेट के विमानों को बंद करने की याचिका

दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पाइसजेट एयरलाइन के हालिया तकनीकी मुद्दों को लेकर जुलाई 17 को उसके संचालन को रोकने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत एक जनहित याचिका और प्रेस रिपोर्टों के आधार पर किसी एयरलाइन के संचालन पर रोक नहीं लगा सकती है। यह जनहित याचिका वकील राहुल भारद्वाज ने दायर की थी।

मंगल, 19 जुलाई 2022 - 09:01 AM / by सपना सिन्हा

Tags: Delhi high court, DISMISSED, Petition, ban on spicejet airline flight

Courtesy: TV9 Bharatvarsh