राजस्थान सरकार ने किसी भी समारोह में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर लगायी रोक
राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़ा एक नया फैसला ले लिया है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक दीपक नंदी ने राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गए आदेश के बारे में बताया है कि, ''गाइडलाइन की पालना नहीं होने पर अब विवाह स्थल संचालक और मालिक जिम्मेदार होंगे।'' जारी किये गए आदेश में यह भी कहा गया है कि, अगर किसी समारोह में 100 से अधिक लोग जुटे तो विवाह स्थल का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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कुछ दिशा निर्देशों के साथ एक बार फिर से खुल जाएंगे सभी सिनेमा घर
देशभर में कोरोना संकट के कारण मार्च से सभी सिनेमा घर बंद हैं। अब इतने महीनो के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अक्टूबर 15 से सभी सिनेमा घरों को खोलने का आदेश दे दिया है। सिनेमाघरों को खोलने के लिए कुछ ज़रूरी रूल्स रेगुलेशन (SOP) जारी किए गए हैं। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने कहा है कि, ''सिनेमाघर 50 फीसदी क्षमता से खुल सकेंगे। दर्शकों के बीच एक सीट की दूरी व मास्क पहनने की अनिवार्यता होगी।''
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