कैबिनेट ने दी DICGC अधिनियम में संशोधन को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 28 को हुई अपनी बैठक में डीआईसीजीसी अधिनियम में बदलाव की अनुमति दी है। बिल अब संसद में रखा जाएगा। इससे खाताधारकों को बैंक डूबने पर 90 दिनों के भीतर बीमा के तहत पैसा मिल सकेगा। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी दी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट में संशोधन की अनुमति दी गई है।
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Courtesy: India TV