गणेश चतुर्थी के मौके पर यमुना में नहीं हो पाएगा मूर्ति विसर्जन, लगाया जाएगा 50 हजार का जुर्माना
दिल्ली में इस वर्ष गणेश चतुर्थी के मौके पर यमुना नदी में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करने की अनुमति नदीं दी जाएगी। ऐसा करने पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाने की बात कही है। इसके अलावा दोषी को छह वर्षों की जेल भी की जा सकती है। डीपीसीसी ने इस संबंध में अगस्त 29 को आदेश जारी किया है जिसके तहत सार्वजनिक जल निकायों, तालाबों और घाटों में कोई मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं होगी।
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यमुना नदी से झाग हटाने के लिए दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने 15 नावों को लगाया
दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी द्वारा यमुना नदी में प्रदूषण के कारण उत्पन्न झाग को हटाने के लिए 15 नावों को लगाया गया है। यमुना नदी में दो-दो नावों के बीच रस्सी बांधकर झाग को हटाने का काम किया जाएगा। इस बात का फैसला दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, राजस्व विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा लिया गया है। छठ पूजा के समय इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार पर सफाई करवाने के दावों पर सवाल उठ रहे हैं।
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दिल्ली में पटाखों की खरीद और बिक्री पर पूर्ण रूप से लगा प्रतिबंध
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने सितंबर 28 को पटाखों के खरीदने तथा बेचने पर जनवरी एक तक बैन लगाने के आदेश जारी किए हैं। वायु प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी और उसके कारण होने वाली सांस संबंधी समस्याओं को देखते हुए पटाखों पर पूर्ण रूप से बैन लगाया गया है। प्रदूषण नियंत्रण समिति में शामिल विशेषज्ञों ने पटाखे फोड़ने से होने वाले वायु प्रदूषण को दिल्ली के लोगों के लिए स्वास्थ्य का गंभीर खतरा बताया है।
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दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों को देना होगा एक लाख रुपये का जुर्माना
दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए DPCC ने इसके जुर्माने की रकम में संशोधन किया है। अब से निर्धारित समय के बाद पटाखे जलाने पर एक हजार से 3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। किसी रैली, शादी या धार्मिक उत्सव में रेजिडेंशियल और कमर्शियल इलाकों में आयोजको पर 10 हजार और साइलेंट जोन में 20 हजार रुपए के जुर्माना का प्रवाधान है। एक ही इलाके में ऐसा कई बार होता है तो 1 लाख का जुर्माना देना होगा।
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