पत्नी के साथ जबरन सेक्स कानूनी रूप से गलत नहीं: मुंबई कोर्ट
मुंबई की एक अदालत ने पति द्वारा जबरन शारीरिक संबंध बनाए जाने को कानूनी रूप से गलत मानने से इनकार कर दिया। इसी के साथ अदालत ने उस पति को अग्रिम जमानत याचिका भी दे दी है। इससे पहले एक महिला ने अपने ही पति पर कई बार जबरदस्ती सेक्स करने का आरोप लगाया था। हालांकि अदालत ने इस मामले को कानूनी रूप से गलत ना मानते हुए महिला के पति को अग्रिम जमानत दे दी है।
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Courtesy: India Today