Not Broadcast Content That Violates The Provisions Of The Cable Television

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सरकार ने चैनलों को दिया 'केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम' का पालन करने का निर्देश

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अप्रैल 23 को सभी निजी समाचार चैनलों के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 20 के प्रावधानों का पालन करने के लिए एक एडवाइज़री की है। केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (3) के तहत निर्धारित कार्यक्रम कोड के अनुरूप नहीं पाए जाने वाले कार्यक्रम के प्रसारण / पुन: प्रसारण को केंद्र सरकार विनियमित या प्रतिबंधित कर सकती है।

रवि, 24 अप्रैल 2022 - 11:30 AM / by सपना सिन्हा

Tags: Ministry of Information and Broadcasting, Advisory, private news channels

Courtesy: News Onair