Punjab and Haryana High Court

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दिन में 22 घंटे कैदियों को जेल की कोठरी में रखना अवैध- हाईकोर्ट

पंजाब की बठिंडा जेल के कैदियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पड़ी की है। कोर्ट ने कहा कि कुख्यात अपराधियों को दिन में 22 घंटे की कोठरी में रखना अवैध और अस्वीकार्य है। न्यायमूर्ति सुधीर मित्तल ने कहा कि कैदी भी मनुष्य हैं और उन्हे सिर्फ दो घंटे के लिए बाहर निकालना अस्वीकार्य है। अदालत ने इस विषय पर जेल प्रशासन से विचार करने को कहा है।

शनि, 03 जुलाई 2021 - 11:45 AM / by अमन शुक्ला

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