पत्नी कोई संपत्ति नहीं है जो उसे पति के साथ रहने कहा जाए: सुप्रीम कोर्ट
पति-पत्नी के बीच एक विवादित मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विशेष टिप्पणी की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पत्नी को पति के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कोई सम्पति या गुलाम नहीं है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस संजय किशन और हेमंत गुप्ता ने कहा- "आपको क्या लगता है? क्या एक महिला गुलाम या संपत्ति है जो हम ऐसे आदेश दें? क्या महिला कोई संपत्ति है जिसे हम आपके साथ जाने को कहें?"
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Courtesy: Live hindustan