बिहार के सांसद प्रभुनाथ सिंह को 1995 हत्या मामले में उम्रकैद, SC ने कहा पहले कभी नहीं देखा ऐसा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर एक को बिहार के पूर्व लोकसभा सांसद प्रभुनाथ सिंह को 1995 में बिहार के सारण जिले में विधानसभा चुनाव के मतदान के दिन दो लोगों की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, बिहार के महाराजगंज से सांसद रह चुके सिंह और बिहार राज्य को दोनों मृतकों के परिवारों को अलग-अलग 10-10 लाख रुपये और एक घायल को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा देना होगा।
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SC ने पूर्व राजद सांसद प्रभुनाथ सिंह को 1995 के दोहरे हत्याकांड मामले में दोषी पाया
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 18 को राष्ट्रीय जनता दल नेता और पूर्व सांसद (सांसद) प्रभुनाथ सिंह को 1995 के दोहरे हत्याकांड मामले में पटना उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के फैसले को पलटते हुए दोषी करार दिया। एक ट्रायल कोर्ट ने सिंह को 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरोपी को हराने वाले प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में दोषी पाया था। सिंह वर्तमान में एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
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