बिहार के सांसद प्रभुनाथ सिंह को 1995 हत्या मामले में उम्रकैद, SC ने कहा पहले कभी नहीं देखा ऐसा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर एक को बिहार के पूर्व लोकसभा सांसद प्रभुनाथ सिंह को 1995 में बिहार के सारण जिले में विधानसभा चुनाव के मतदान के दिन दो लोगों की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, बिहार के महाराजगंज से सांसद रह चुके सिंह और बिहार राज्य को दोनों मृतकों के परिवारों को अलग-अलग 10-10 लाख रुपये और एक घायल को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा देना होगा।