Law Commission.

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सहमति की उम्र कम करने से बाल विवाह, तस्करी के खिलाफ लड़ाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा: विधि आयोग

विधि आयोग ने भारत सरकार को POCSO अधिनियम के तहत निर्धारित सहमति की वर्तमान आयु में बदलाव के खिलाफ सलाह दी है। इसने 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की मौन स्वीकृति से जुड़े मामलों में सजा में निर्देशित न्यायिक विवेक को पेश करने का प्रस्ताव दिया है। विधि आयोग ने मामले पर कानून और न्याय मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें इस मुद्दे को हल करने के लिए कानून में संशोधन की आवश्यकता पर… read-more

शनि, 30 सितंबर 2023 - 11:01 AM / by सपना सिन्हा

Tags: law commission, Report, no change, age, POCSO Act

Courtesy: ABP Live