क्रिप्टो-मुद्रा के विज्ञापन मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भेजा सरकार और सेबी को नोटिस
क्रिप्टोक्यूरेंसी विज्ञापन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र, सेबी और अन्य को नोटिस भेजा है। अदालत में दायर याचिका में भारत में क्रिप्टो-एसेट एक्सचेंजों के खिलाफ उचित मानकीकृत अस्वीकरण के बिना राष्ट्रीय टेलीविजन पर विज्ञापन के लिए उचित दिशानिर्देश जारी करने की मांग की है। न्यायमूर्ति डीएन पटेल, न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने बुधवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सेबी, मेसर्स वजीर एक्स, मेसर्स कॉइनडीसीएक्स और मेसर्स कॉइनस्विच कुबेर से जवाब मांगा और मामले को अगस्त के लिए टाल दिया।