AGR मामला: टेलीकॉम कंपनियों को बकाया चुकाने लिए 10 साल का समय मिला
अगस्त 31 को सुप्रीम कोर्ट ने समायोजित सकल आय मामले में आईडिया ,भारती एयरटेल, वोडाफोन, टाटा जैसी दूरसंचार कंपनियों को बकाया चुकाने के लिए दस साल का समय दिया है। अरुण मिश्रा की अध्यक्ष वाली बेंच ने अगस्त 31 को कहा कि 31 मार्च 2021 तक टेलीकॉम कंपनियों को अपने कुल बकाया का 10 फीसदी चुकाना होगा। साथ ही शेष राशि को मार्च 31 ,2031 तक किस्तों में भुगतान करना होगा। भुगतान नहीं जमा किया तो कोर्ट को अवमानना कार्यवाही करनी पड़ेगी।