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आरबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया 1 करोड़ रुपये का जुर्माना
आरबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) पर धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग और तनावग्रस्त संपत्तियों की बिक्री से संबंधित अपने निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए 1 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 46 (4) (i) और 51 (1) के साथ पठित धारा 47ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।