दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका
आप को एक और बड़ा झटका देते हुए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय आज आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की छह सप्ताह की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाया। जमानत खारिज करने का विचार यह था कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और रिहा होने पर वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी गई।