गुजरात में 20 साल बाद 127 मुस्लिमों को स्थानीय अदालत द्वारा किया गया बरी, मिला इंसाफ
सूरत की एक अदालत ने मार्च 6 को तत्कालीन ग़ैरक़ानूनी गतिविधि(रोकथाम) अधिनियम, 1967 का उल्लंघन करने की वजह से सूरत के एक होटल से गिरफ्तार किये गए लोगों को 20 साल बाद प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी-सीएम) के साथ कथित रूप से जुड़े कुल 127 लोगों को बरी कर दिया है। जिसमें गिरफ्तार किये गए लोगों में से 5 की मौत हो चुकी है। एक स्थानीय अदालत द्वारा पर्याप्त सबूत न होने की वजह से उन्हें बरी कर दिया गया है।