केंद्र सरकार द्वारा नए श्रम कानून अप्रैल 1 से होंगे लागू
केंद्र सरकार के नए श्रम कानूनों के तहत 100 कर्मचारियों से ज्यादा वाली कंपनियों को अपने प्रतिष्ठान में कैंटीन रखना जरूरी होगा। सरकार इन नए नियमों को देश भर में एक अप्रैल से लागू करने की तैयारी में हैं। वही कंपनियों को वेलफेयर ऑफिसर भी नियुक्त करने होंगे ताकि कर्मचारियों को सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा मिल सके। ओवरटाइम नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। अब कामकाजी घण्टों के बाद कामगारों से 15 मिनट ज्यादा काम कराने पर उसे ओवरटाइम माना जायेगा पहले इसकी अवधि आधा घंटा थी।