ओबीसी को 50 % कोटा देने के विरोध में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
केंद्र ने ऑल इंडिया कोटे के तहत इस साल तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट एवं डेंटल पाठ्यक्रमों में ओबीसी को 50% कोटा न दिए जाने के फैसले के खिलाफ याचिका दर्ज कराइ थी। इस याचिका को अक्टूबर 26 को उच्चन्यायालय ने ख़ारिज कर दिया। याचिका में कहा गया कि मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था न होना संविधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह याचिका तमिलनाडु सरकार, AIDMK, डीएमके द्वारा ओबीसी को कोटा न दिए जाने के फैसले के खिलाफ दर्ज कराइ गयी थी।