सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से सेक्स की कानूनी उम्र घटाकर 16 साल करने की जनहित याचिका पर मांगा केंद्र से जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल से अधिक और 18 साल से कम उम्र के किशोरों के बीच सहमति से यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में सहमति से यौन संबंध बनाने के लिए 16 से 18 साल के किशोरों के खिलाफ अक्सर लागू किए जाने वाले वैधानिक बलात्कार पर कानून को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का निर्देश देने की मांग की गई है।