तोशाखाना मामले में इमरान खान को हुई 3 साल की सजा
एक जिला और सत्र अदालत ने आज तोशाखाना मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान को दोषी ठहराया और उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई। इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने आज तोशाखाना मामले में इमरान खान को "भ्रष्ट आचरण" के लिए वैध दोषी ठहराया। अदालत ने इमरान खान पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें छह महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा। इस बीच वह अगले पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते।