Allahabad Highcourt

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इलाहबाद हाईकोर्ट का फैसला, कहा संक्रमित व्यक्ति की अस्पताल में मौत को कोविड से मौत माना जाए

इलाहबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोविड 19 संक्रमित व्यक्ति की अस्पताल में भर्ती होने के दौरान हृदय गति रुकने या अन्य कारणों से मृत्यु होती है तो उसे कोविड 19 से हुई मौत माना जाएगा। सरकार को मृतक के आश्रितों को मुआवजे का भुगतान भी करना होगा। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि मृतकों के आश्रितों को महीने भर में मुआवजा पहुंचाया जाए।
 

रवि, 31 जुलाई 2022 - 09:05 PM / by रितिका

Tags: Allahabad Highcourt, Covid-19, compensation amount

Courtesy: ndtv