Section 144 Imposed Around Schools In Udupi

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कर्नाटक हिजाब मामला: उडुपी में स्कूलों के आसपास लागू हुई धारा 144

उडुपी जिला प्रशासन ने फरवरी 13 से फरवरी 19 तक जिले के सभी हाई स्कूलों के आसपास के क्षेत्रों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है। हिजाब विवाद को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा घोषित छुट्टी के बाद फरवरी 14 को दोबारा स्कूल खुल रहे हैं। स्कूलों के आसपास नारे लगाने, गाने और भाषण देने पर सख्ती से रोक है।

रवि, 13 फ़रवरी 2022 - 03:30 PM / by सपना सिन्हा

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Courtesy: News Fire