दिल्ली कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में दी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 4 अगस्त को 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने टाइटलर को ₹1 लाख का मुचलका भरने पर अग्रिम जमानत दे दी। उन्होंने टाइटलर पर कुछ शर्तें भी लगाईं, जिनमें यह भी शामिल है कि वह मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या इसकी अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।