दिल्ली में भारी वाहनों के लिए नया ट्रैफिक नियम लागू, तोड़ने पर लगेगा 10 हजार जुर्मना
दिल्ली के परिवहन विभाग ने नया ट्रैफिक नियम लागू किया है। इसके तहत भारी वाहनों ने फोर व्हीलर या टू व्हीलर लेन में घुसने की कोशिश की तो ड्राइवर को भारी 10 हजार रुपये का जुर्माना या छह महीने की कैद की सजा भुगतनी होगी। पहली बार नियम तोड़ने पर पांच हजार रुपये का फाइन देना पड़ेगा। ये नियम दिल्ली के 15 रास्तों पर तय किया गया है। शुरुआत में ये नियम बसों और माल ढुलाई वाहनों पर लगाया गया है।