गणेश चतुर्थी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में नहीं होगी पूजा
बेंगलुरु के चमाराजपेट मैदान में गणेश चतुर्थी के आयोजन की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। इस मामले पर कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने कहा था कि ईदगाह की जीमन बोर्ड की संपत्ति है, जहां बीते 200 वर्षों से कभी गणेश चतुर्थी का आयोजन नहीं किया गया है। वक्फ बोर्ड ने कहा कि ईदगाह की जमीन पर 1964 से नमाज अदा होती आई है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 31 और सितंबर एक को पूजा करने की अनुमति नहीं दी है।