गृह मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार रेप के 24 घंटे के अंदर हो मेडिकल परीक्षण
लगातार बढ़ रही रेप की घटनाओं को संज्ञान में लेते हए गृह मंत्रालय ने नई एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के अनुसार महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा और इसमें कोई भी ढील बर्दाश्त नहीं कि जाएगी। एडवाइजरी में गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि घटना के लिए आईपीसी और सीआरपीसी के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही रेप की सूचना मिलने के 24 घंटे के अंदर मेडिकल परीक्षण कराया जाए।