हिजाब मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने छात्रों की अर्जी ख़ारिज करते हुए सुनाया फैसला
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मार्च 15 को शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, हिजाब पहनना धर्म से जुड़ी जरूरी प्रथा नहीं है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगाया गया मौजूदा प्रतिबंध जारी रहेगा। हाई कोर्ट ने कहा कि, स्टूडेंट स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। स्कूल या कॉलेज को अपनी यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है।