हरियाणा की एक अदालत से मिली नूंह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को जमानत
हरियाणा की एक अदालत ने अगस्त 30 को गोरक्षक बिट्टू बजरंगी को जमानत दे दी। उन्हें इस महीने की शुरुआत में नूंह में सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 17 अगस्त को नूंह अदालत में पेश किए जाने के बाद बजरंगी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बजरंगी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149, 186, 323, 332 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।