केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया जम्मू कश्मीर से जुड़ा एक नया नोटिफिकेशन
मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि कश्मीर में अब कोई भी ज़मीन खरीद सकता है। यह फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया है। इस फैसले के तहत कोई भी भारतीय अब फैक्ट्री,घर या दुकान के लिए जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है,लेकिन खेती के लिए अभी तक निर्देश नहीं दिए गए है। साथ ही इसके लिए किसी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की भी जरूरत नहीं होगी।