कम्पार्टमेन्ट वाले स्टूडेंट्स भी एडमिशन के लिए कर सकेंगे अप्लाई: शीर्ष न्यायालय
सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 6 को स्टूडेंट्स के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। शीर्ष न्यायालय के आदेश के अनुसार सीबीएसई के प्राइवेट, डिस्टेंस लर्निंग, दूसरी अन्य कंपार्टमेंट के परिक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और एआईसीटीई के एडमिशन के लिए फाइनल रिजल्ट आने से पहले आवेदन कर सकते हैं। यह निर्णय जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने दिया।